Mukhyamantri Sukha Rahat Yojana: झारखंड सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2025 (Mukhyamantri Sukha Rahat Yojana 2025) शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए शुरू की गई है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा, विशेष रूप से सूखे के कारण 33% या उससे अधिक नष्ट हो गई हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय संकट से उबारना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सरकार ने योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को प्रति हेक्टेयर 3,500 रुपये की दर से सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इस आर्थिक मदद से किसान बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री खरीद सकेंगे, जिससे उनकी खेती पर पुनः ध्यान केंद्रित हो सकेगा।
किन जिलों को किया गया सूखाग्रस्त घोषित?
वर्तमान में झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 890 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी तय किया है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
कौन हैं पात्र लाभार्थी?
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों:
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की फसल कम से कम 33% तक सूखे से प्रभावित होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य कृषि बीमा योजना से लाभान्वित न हो रहा हो।
- किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान पहचान पत्र / किसान रजिस्ट्रेशन
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)
- निवास प्रमाण पत्र
- खेत का खाता संख्या और खसरा नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन की प्रक्रिया: कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए किसान नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- आधिकारिक वेबसाइट msry.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- “नई पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें।
- लॉगिन करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करें और पावती डाउनलोड करें।
कैसे जानें लाभार्थी सूची और भुगतान स्थिति?
आवेदन के बाद किसान यह भी जान सकते हैं कि उनकी सहायता राशि स्वीकृत हुई है या नहीं। इसके लिए:
- वेबसाइट पर “लाभार्थी सूची” या “पावती डाउनलोड करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीकरण नंबर, जिला, ग्राम, और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद किसान देख सकते हैं कि भुगतान की स्थिति क्या है और राशि उनके बैंक खाते में कब तक आएगी।
झारखंड सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था की है। उदाहरण के तौर पर, देवघर जिले में भौतिक सत्यापन के बाद 58,550 किसानों की सूची बैंकों को भेजी जा चुकी है और शीघ्र ही अन्य किसानों को भी भुगतान किया जाएगा।
संपर्क और सहायता:
यदि किसी किसान को आवेदन या भुगतान से संबंधित कोई समस्या आती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 18001231136 पर संपर्क कर सकते हैं।