झारखंड सरकार ने राज्य के अधिवक्ताओं (वकीलों) और उनके आश्रितों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। 3 मई 2025 को लॉन्च की गई “झारखंड अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना (Adhivakta Swasthya Bima Yojana)” का उद्देश्य राज्य के पंजीकृत अधिवक्ताओं को व्यापक और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
यह योजना झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इसे राज्य आरोग्य सोसायटी एवं चयनित बीमा कंपनियों के सहयोग से लागू किया गया है।
योजना के मुख्य लाभ
इस योजना के तहत पंजीकृत अधिवक्ता और उनके पात्र आश्रितों को प्रत्येक वर्ष निम्न लाभ दिए जाएंगे:
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₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज सामान्य बीमारियों के लिए।
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₹10 लाख तक की सुविधा गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु।
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दिव्यांग अधिवक्ता या उनके दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
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इस योजना में प्रीमियम की राशि पूरी तरह सरकार द्वारा वहन की जाती है — यानी अधिवक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होता।
योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
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आवेदक अधिवक्ता को झारखंड बार काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए।
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साथ ही अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्ट समिति में भी पंजीकृत होना आवश्यक है।
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योजना का लाभ केवल अधिवक्ता और उनके कुछ विशिष्ट आश्रितों को मिलेगा, जिनमें शामिल हैं:
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पति/पत्नी
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25 वर्ष से कम उम्र के बेरोजगार पुत्र
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अविवाहित, विधवा या परित्यक्त पुत्री
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गोद लिए हुए बेरोजगार पुत्र (25 वर्ष से कम)
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नाबालिग भाई/अविवाहित बहन (आर्थिक रूप से अधिवक्ता पर निर्भर)
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माता-पिता (यदि उनकी मासिक पेंशन ₹9,000 से कम हो)
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
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बार काउंसिल पहचान पत्र
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आधार कार्ड
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मोबाइल नंबर और ईमेल
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परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड
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सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को अपनाएं:
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राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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“पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
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पंजीकरण के बाद वेबसाइट पर लॉगिन करें (मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से)।
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“अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना” के अंतर्गत नया आवेदन चुनें।
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आवेदन पत्र भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
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विवरण की जांच कर फाइनल सबमिट करें।
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आवेदन की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
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सफल आवेदन बीमा कंपनी को भेजे जाएंगे, जो PVC हेल्थ कार्ड जारी करेगी।
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यह हेल्थ कार्ड सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मान्य होगा।
योजना की खास बातें
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दिल्ली के बाद झारखंड दूसरा राज्य बना है, जहां अधिवक्ताओं के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है।
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अधिवक्ता और उनके आश्रितों को बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
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गंभीर बीमारियों के लिए ₹10 लाख तक का इलाज इस योजना में पूरी तरह कैशलेस होगा।
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दिव्यांगों के लिए आजीवन स्वास्थ्य सुरक्षा की विशेष सुविधा।
महत्वपूर्ण संपर्क
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राज्य आरोग्य सोसायटी हेल्पलाइन: 18003455027
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स्वास्थ्य विभाग फोन: 0651-2490314 / 0651-2491033
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ईमेल: hlthdept.dfi@gmail.com
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राज्य बार काउंसिल नंबर: 06203916170